अब अधिकतर बदलाव EPFO के बिना सदस्य और नियोक्ता स्वयं कर पाएंगे। आइए जानते हैं क्या है नई प्रक्रिया:
इस मामले में कर्मचारी नीचे दिए गए बदलाव स्वयं ऑनलाइन कर सकता है। इसके लिए कर्मचारी को कोई भी दस्तावेज़(डॉक्यूमेंट) अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यह बदलाव EPFO और नियोक्ता(एम्प्लायर) की मंजूरी(अप्रूवल) के बिना ही किए जा सकते हैं:
| a. कर्मचारी का नाम |
| b. जन्म तिथि |
| c. लिंग |
| d. राष्ट्रीयता |
| e. पिता का नाम |
| f. माता का नाम |
| g. वैवाहिक स्थिति |
| h. जीवनसाथी का नाम |
| i. जॉइनिंग की तिथि |
| j. छोड़ने की तिथि |
नोट: कर्मचारी स्वयं राष्ट्रीयता बदल सकता है जब:
| 1. राष्ट्रीयता का कॉलम खाली हो। |
| 2. राष्ट्रीयता को भारतीय से अंतर्राष्ट्रीय वर्कर करना हो। |
शेष मामलों में परिवर्तन की अनुरोध(रिक्वेस्ट) नियोक्ता(एम्प्लायर) के माध्यम से EPFO के पास आएगी।
नोट: इसी प्रकार, जॉइनिंग की तिथि और छोड़ने की तिथि में कोई परिवर्तन तभी किया जाएगा जब वह EPFO में जमा हुए योगदान से मेल खाता हो। अगर योगदान में मिसमैच होता है, तो जॉइनिंग की तिथि और छोड़ने की तिथि में परिवर्तन की अनुरोध(रिक्वेस्ट) नियोक्ता(एम्प्लायर) के माध्यम से EPFO द्वारा सही की जाएगी।
इस मामले में कर्मचारी नीचे दिए गए बदलाव नियोक्ता(एम्प्लायर) की मंजूरी से ऑनलाइन कर सकता है। इसके लिए कर्मचारी को सदस्य पोर्टल से ऑनलाइन जॉइंट डिक्लरेशन भरना होगा। अर्थात, ऐसे मामलों में EPFO कार्यालय की सहायता के बिना, नियोक्ता(एम्प्लायर) नीचे दिए गए पैरामीटर में परिवर्तन कर सकता है:
| a. कर्मचारी का नाम |
| b. जन्म तिथि |
| c. लिंग |
| d. राष्ट्रीयता |
| e. पिता का नाम |
| f. माता का नाम |
| g. वैवाहिक स्थिति |
| h. जीवनसाथी का नाम |
| i. जॉइनिंग की तिथि |
| j. छोड़ने की तिथि |
| 1. कर्मचारी के पास UAN नंबर हो लेकिन आधार से सत्यापित न हो |
| 2. सदस्य के पास UAN न हो |
| 3. कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी हो और परिवर्तन की अनुरोध(request) दावेदार द्वारा की जा रही हो |
ऐसे मामलों में कर्मचारी या दावेदार द्वारा फिजिकल जॉइंट डिक्लरेशन भरकर नियोक्ता(एम्प्लायर) को देना होगा। नियोक्ता(एम्प्लायर) अपने लॉगिन से इसे पोर्टल पर अपलोड करेगा, इसके पश्चात यह EPFO कार्यालय पहुंच जाएगा, जहां सक्षम अधिकारी द्वारा इसका अनुमोदन (अप्रूवल) किया जाएगा।
नोट: जिन मामलों में नियोक्ता(एम्प्लायर) पोर्टल पर अपलोड नहीं कर सकता, उनमें फिजिकल जॉइंट डिक्लरेशन सदस्य/दावेदार/नियोक्ता(एम्प्लायर) द्वारा संबंधित EPF कार्यालय में जमा कराना होगा, जहां PRO द्वारा इसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद, सक्षम अधिकारी द्वारा इसे अनुमोदित (अप्रूव) किया जाएगा।
ऐसे सभी मामलों में, कर्मचारी को फिजिकल जॉइंट डिक्लरेशन भरकर नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी से साइन कराकर, सपोर्टिंग दस्तावेज़ों के साथ EPF कार्यालय में जमा कराना होगा। इसके बाद, EPFO अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और बदलाव किए जाएंगे।
Stay informed with the latest updates and exclusive insights weekly!